Electric Vehicle Deduction: वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मिलने वाले लोन पर 1.5 लाख रु तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिल रही है. ये छूट इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80EEB के तहत मिलती है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार की तरफ से जीएसटी में छूट दी जाती है.
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी क्रम में सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक आगामी बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली छूट आगे जारी रह सकती है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार दो साल तक टैक्स छूट को जारी रखने पर विचार कर रही है. फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार की ओर से मिलने वाली छूट 31 मार्च 2023 पर खत्म हो रही है.
वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मिलने वाले लोन पर 1.5 लाख रु तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिल रही है. ये छूट इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80EEB के तहत मिलती है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार की तरफ से जीएसटी में छूट दी जाती है.
12 से घटाकर 5% GST हुई
पहले जीएसटी की दर 12 परसेंट थी जिसे घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है. अगर आप कार लोन लेकर ईवी खरीदते हैं तो उसके ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं.ध्यान रखें कि लोन किसी बैंक या एनबीएफसी से ही लेना होगा.