बजट प्रस्ताव के मुताबिक 5 लाख से अधिक प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी से आय को टैक्स छूट दायरे से बाहर रखा गया है.
5 लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम पर टैक्स छूट हटाने के बजट प्रावधान को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर जल्द ही वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करने जा रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है. वहीं सूत्रों ने साफ किया कि फिलहाल सरकार किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर काम नहीं कर रही है जिसमें 5 लाख की टैक्स छूट सीमा को बढ़ाने की बात हो.
क्या है मामला
दरअसल इसी माह पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी जहां प्रीमियम 5 लाख रुपये से ऊपर होगा उनसे होनी वाली आय टैक्स छूट दायरे में नहीं आएगी. इससे बीमा कंपनियों की आय पर असर पड़ने की आशंका बन गई है. कंपनियां इस लिमिट को बढ़ाने की मांग लेकर सरकार से मिलना चाहती हैं. नया फैसला पहली अप्रैल 2023 के बाद से लागू होगा. ऐसे में कंपनियों को नए साल की प्रीमियम आय में असर पड़ने की आशंका है. कई कंपनियों ने ग्रोथ अनुमानों की समीक्षा भी की है.
क्या चाहती है इंडस्ट्री