होमबिजनेसरिहायशी प्रॉपर्टी बेचकर करना चाहते हैं कमर्शियल में निवेश तो जानिए क्या आपको देना होगा टैक्स?

रिहायशी प्रॉपर्टी बेचकर करना चाहते हैं कमर्शियल में निवेश तो जानिए क्या आपको देना होगा टैक्स?

रिहायशी प्रॉपर्टी बेचकर करना चाहते हैं कमर्शियल में निवेश तो जानिए क्या आपको देना होगा टैक्स?
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By HINDICNBCTV18.COMOct 22, 2022 4:51:36 PM IST (Updated)

अगर आप अपनी रिहायशी प्रॉपर्टी को बेचकर कमर्शियल में निवेश करते हैं तो क्या आपको इसके लिए टैक्स देना होगा? अगर आप टैक्स देने से बचना चाहते हैं तो जानिए वो कौन से प्रावधान हैं, जिनमें आप निवेश करके अपना टैक्स नियम कायदे के अंतर्गत बचा सकते हैं.

ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अक्सर अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं. अब सवाल उठता है कि अगर आप अपनी रिहायशी प्रॉपर्टी को बेचकर कमर्शियल में निवेश करते हैं तो क्या आपको इसके लिए टैक्स देना होगा और अगर आप टैक्स देते हैं तो क्या आपके पास इसे माफ कराने का प्रावधान है? इसी तरह किसी भी एग्रीकल्चर जमीन बेचने पर होने वाली कमाई से आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं? सीएनबीसी आवाज के टैक्स गुरु कार्यक्रम में इस सवाल का जवाब दिया गया है.

नहीं मिलेगी टैक्स में छूट
सेक्शन 54 के तहत रिहायशी प्रॉपर्टी को बेचकर अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको किसी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलेगी. रिहायशी प्रॉपर्टी को बेचकर, रिहायशी प्रॉपर्टी में ही निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है. इसके अलावा अगर किसी को रिहायशी प्रॉपर्टी बेचकर टैक्स बचाना चाहते हैं तो सेक्शन 54EC के तहत बॉन्ड खरीद सकते हैं. ये बॉन्ड NHAI या REC के बॉन्ड खरीद सकते हैं. ऐसा करके आप टैक्स बचा सकते हैं. इन बॉन्ड का 5 सालों का लॉक-इन पीरियड होता है.
एग्रीकल्चर जमीन पर क्या फायदा?
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद अपनी कृषि भूमि यानि एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हैं तो उस पर होने वाले कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं देना होगा. ग्रामीण कृषि भूमि को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है. लेकिन अर्बन यानि शहरी क्षेत्र में आने वाली अर्बन एग्री लैंड यानि कृषि भूमि है तो उस पर होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए 2 साल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी होगी.
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