Windfall Gains Tax : सरकार के नए नियम आज यानी 4 मार्च से लागू हो गए हैं. आइए जानते हैं इससे क्या असर पड़ेगा.
सरकार ने विंडफॉल गेन्स टैक्स (Windfall Gains tax) में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम आज यानी 4 मार्च 2023 से लागू हो गए हैं. वित्त मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा से इससे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अहम बदलाव आने की उम्मीद है. नए बदलाव के अनुसार, कच्चे पेट्रोलियम पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) में बढ़ोतरी हुई है. इसे 4350 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 4400 रुपए प्रति टन कर दिया गया है. यह पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए एक झटके की तरह है क्योंकि इससे कच्चे पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि होगी.
ग्राहकों के लिए अच्छी खबर
हालांकि, ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है. यह 2.50 रुपए प्रति लीटर (1 रुपए + 1.50 रुपए RIC) से कम होकर 0.5 रुपए लीटर (0.5 रुपए + शून्य RIC) हो गई है. पेट्रोल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह ही शून्य है. इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा.
एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी खबर
एविएशन इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत देते हुए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाएगा. अब एटीएफ पर SAED 1.5 रुपए लीटर से शून्य होगा. इसे कम करने से एयरलाइन कंपनियों के लिए परिचालन लागत में कमी लाने के लिए आसानी होगी. इसके साथ ही उन्हें महामारी के दौरान हुए नुकसान से उबरने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.