होमपर्सनल फाइनेंसकल खत्म होगी Advance Tax की आखिरी तारीख, चूक गए तो इतना देना होगा जुर्माना

कल खत्म होगी Advance Tax की आखिरी तारीख, चूक गए तो इतना देना होगा जुर्माना

कल खत्म होगी Advance Tax की आखिरी तारीख, चूक गए तो इतना देना होगा जुर्माना
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By HINDICNBCTV18.COMMar 14, 2023 3:51:58 PM IST (Published)

Advance Tax: एडवांस टैक्स की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 को खत्म हो रही है. जानिए टैक्स भरने पर चूक गए तो क्या होगा.

Advance Tax:
टैक्सपेयर्स के पास वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान करने के लिए सिर्फ दो दिन का समय बचा हुआ है. समय पर भुगतान न करने की स्थिति में टैक्सपेयर्स पर धारा 234B और 243C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. आयकर विभाग ने भी हाल ही में टैक्सपेयर्स से एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त का भुगतान तय तारीख तक करने की अपील की थी.

क्या है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स वह टैक्स होता है जो उसी वित्तीय वर्ष में दिया जाता है जिसमें आय अर्जित की गई है. इसका भुगतान चार किश्तों में किया जाता है. कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक, जबकि 45 फीसदी 14 सितंबर तक चुकाना होता है. इसमें जून में चुकाई गई किस्त भी शामिल होती है. 15 दिसंबर तक देनदारी 75 फीसदी है जिसमें जून और सितंबर की किस्तें शामिल हैं. आयकर कानून के मुताबिक, 15 मार्च तक पूरा टैक्स जो 100 फीसदी है, चुकाना होता है.
किसे भुगतान करना जरूरी है?
सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित कोई भी निर्धारिती (Assessee), जिसकी वित्तीय वर्ष के लिए कर देयता सोर्स पर कर कटौती (TDS) द्वारा घटाकर 10,000 रुपये या उससे अधिक है. साथ ही, जिन व्यक्तियों की सैलरी के अलावा अन्य आय के सोर्स भी हैं, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी है. इसमें किराया, पूंजीगत लाभ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लॉटरी आदि से इनकम शामिल है.
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