टैक्स पेयर्स में ऐसी आम धारणा है कि नई टैक्स व्यवस्था में अलाउंस के फायदे नहीं है या अलाउंस का फायदा वो नहीं उठा सकते हैं. लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है. हम आपको बताते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव करने के बावजूद कैस आप अलाउंस का फायदा उठा सकते हैं.
नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर लाखों टैक्स पेयर्स में एक उलझन रहती है. टैक्स पेयर्स में ऐसी आम धारणा है कि नई टैक्स व्यवस्था में अलाउंस के फायदे नहीं है या अलाउंस का फायदा वो नहीं उठा सकते हैं. लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है. हम आपको बताते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव करने के बावजूद कैस आप अलाउंस का फायदा उठा सकते हैं. नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी आप अलाउंस का फायदा उठा सकते हैं. सीएनबीसी आवाज के कार्यक्रम टैक्स गुरु में टैक्स विशेषज्ञ मुकेश पटेल ने इस बात से पर्दा उठाया.
नई स्कीम में भी मिलेगा फायदा
मुकेश पटेल ने बताया कि सेक्शन 115 बी और सी में नोटिफाई किया गया है कि सेक्शन 10(14) के तहत आप कन्वेन्स और टूर एंड ट्रैवल अलाउंस का फायदा उठा सकते हैं. इसके अलावा हैंडिकैप यानि दिव्यांग लोगों के लिए 3200 रुपये प्रति महीने के ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फायदा उठाया जा सकता है.
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— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) October 15, 2022