होमपर्सनल फाइनेंसखत्म हो गई धारा 80C की लिमिट तो जानिए और कौन से सेक्शन में आप ले सकते हैं छूट?

खत्म हो गई धारा 80C की लिमिट तो जानिए और कौन से सेक्शन में आप ले सकते हैं छूट?

खत्म हो गई धारा 80C की लिमिट तो जानिए और कौन से सेक्शन में आप ले सकते हैं छूट?
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By HINDICNBCTV18.COMJan 18, 2023 6:53:26 AM IST (Published)

इसमें ज्यादातर लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईएलएसएस और एनएससी जैसी योजनाओं में निवेश करके धारा 80C की सीमा का अधिकतम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. हालांकि, ऊपरी सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति फाइनेंशियल ईयर है.

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए टैक्स बचाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. अब इसमें दो महीनों से भी कम का समय रह गया है और अगर आप ने टैक्स बेनिफिट्स के बारे में सोचना नहीं शुरू किया है तो बिना देरी किए अब आपको इस ओर कुछ कदम बढ़ा देने चाहिए. अलग-अलग सेक्शंस के तहत कई टैक्स कटौतियां उपलब्ध हैं जो टैक्स योग्य आय को कम करने में मदद करती हैं.

इसमें ज्यादातर लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईएलएसएस और एनएससी जैसी योजनाओं में निवेश करके धारा 80C की सीमा का अधिकतम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. हालांकि, ऊपरी सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति फाइनेंशियल ईयर है, ज्यादातर टैक्सपेयर्स इस सीमा को समाप्त कर देते हैं और फिर उन्हें टैक्स को कम करने की जरूरत पड़ती है. अगर आप की भी 80C के तहत लिमिट पूरी हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा ऐसे निवेश के बहुत तरीके हैं, जिससे आप टैक्स में कटौती कर सकते हैं -
परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस
टैक्स बचत के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और धारा 80 के तहत इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, आप बच्चों, माता-पिता या जीवनसाथी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदकर भी टैक्स बचा सकते हैं.
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