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Budget 2023: क्या है गिफ्ट टैक्स, क्या बजट में सरकार इसे कर देगी खत्म?

Budget 2023: क्या है गिफ्ट टैक्स, क्या बजट में सरकार इसे कर देगी खत्म?
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By HINDICNBCTV18.COMJan 26, 2023 12:17:20 PM IST (Updated)

Budget 2023: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. इस साल बजट से लोगों को कई उम्मीदें हैं. गिफ्ट्स पर लगने वाले टैक्स हटाने की भी उम्मीद की जा रही है.

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट (Budget 2023) से सभी को कई उम्मीदें हैं. आम नागरिकों से लेकर टैक्सपेयर्स तक. हर किसी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के पिटारे पर हैं. इस बार सरकार से गिफ्ट टैक्स हटाने की भी मांग की जा रही है. आम बजट में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. आइए जानते हैं कि गिफ्ट टैक्स आखिर है क्या और यह किन पर लागू होता है.

क्या है गिफ्ट टैक्स? (What is Gift Tax)
भारत में गिफ्ट टैक्स को साल 1958 में पेश किया गया था। उससे पहले तोहफों पर कोई कर नहीं लगता था. गिफ्ट टैक्स को कुछ विशेष परिस्थितियों में 50,000 रुपये से ज्यादा के उपहार देने और लेने पर लगाया जाता है। साल 1998 में सरकार ने इसे खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में 2004 में इसे फिर से प्रस्तुत किया गया. अब इसे इनकम टैक्स (Income Tax) प्रावधानों में भी शामिल किया गया है. अगर गिफ्ट का मूल्य 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की इनकम के रूप में कर लगाया जाता है। ये उपहार कैश, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी, शेयर, वाहन आदि सहित किसी भी रूप में हो सकते हैं।
किन परिस्थितियों में गिफ्ट पर नहीं लगता है टैक्स?
  • अगर आपको गिफ्ट के तौर पर रिश्तेदारों से धन प्राप्त हुआ है, तो इसपर टैक्स नहीं लगता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रिश्तेदारों में सिर्फ ब्लड रिलेशन ही मान्य हैं. इसमें चचेरे भाई और दोस्त शामिल नहीं हैं।
  • विवाह के अवसर पर प्राप्त धन कर योग्य नहीं है. हालांकि अन्य अवसरों जैसे जन्मदिन, सालगिरह आदि पर उपहार पर टैक्स (Gift Tax) लगाया जाता है.
  • वसीयत के तहत या विरासत के रूप में मिले धन पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है.
  • एक स्थानीय अथॉरिटी से प्राप्त धन (आयकर अधिनियम की धारा 10(20) के स्पष्टीकरण में डिफाइंड) पर भी टैक्स नहीं लगता है.
  • इसके अलावा धारा 10 (23सी) में संदर्भित किसी फंड, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या चिकित्सा संस्थान, किसी भी ट्रस्ट या संस्थान से धन प्राप्त होने की स्थिति में भी टैक्स नहीं लगता है.
  • धारा 12ए, 12एए या धारा 12एबी के तहत रजिस्टर्ड किसी ट्रस्ट या संस्थान से मिले धन पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है.
  • धारा 10(23सी)(iv)/(v)/(vi)/(via) में किसी फंड या ट्रस्ट या संस्थान, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा प्राप्त धन भी कर योग्य नहीं है.
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