Budget 2023: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. इस साल बजट से लोगों को कई उम्मीदें हैं. गिफ्ट्स पर लगने वाले टैक्स हटाने की भी उम्मीद की जा रही है.
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट (Budget 2023) से सभी को कई उम्मीदें हैं. आम नागरिकों से लेकर टैक्सपेयर्स तक. हर किसी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के पिटारे पर हैं. इस बार सरकार से गिफ्ट टैक्स हटाने की भी मांग की जा रही है. आम बजट में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. आइए जानते हैं कि गिफ्ट टैक्स आखिर है क्या और यह किन पर लागू होता है.
क्या है गिफ्ट टैक्स? (What is Gift Tax)
भारत में गिफ्ट टैक्स को साल 1958 में पेश किया गया था। उससे पहले तोहफों पर कोई कर नहीं लगता था. गिफ्ट टैक्स को कुछ विशेष परिस्थितियों में 50,000 रुपये से ज्यादा के उपहार देने और लेने पर लगाया जाता है। साल 1998 में सरकार ने इसे खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में 2004 में इसे फिर से प्रस्तुत किया गया. अब इसे इनकम टैक्स (Income Tax) प्रावधानों में भी शामिल किया गया है. अगर गिफ्ट का मूल्य 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की इनकम के रूप में कर लगाया जाता है। ये उपहार कैश, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी, शेयर, वाहन आदि सहित किसी भी रूप में हो सकते हैं।
किन परिस्थितियों में गिफ्ट पर नहीं लगता है टैक्स?
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