ITR Forms: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए हैं.
ITR Forms:
इस बार आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) की जानकारी भी देनी होगी. इसके लिए फॉर्म में नया सेक्शन जोड़ा गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 10 फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-V और आईटीआर एकनॉलेजमेंट फॉर्म जारी किया.
आईटीआर फॉर्म में क्या बदलाव?
आईटीआर फॉर्म में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए नए शेड्यूल में डिटेल्स की जरूरत होगी जैसे कि अधिग्रहण की तारीख, ट्रांसफर हेड की तारीख जिसके तहत आय पर टैक्स लगाया जाना है (पूंजीगत लाभ), अधिग्रहण की लागत (गिफ्ट के मामले में). दर्ज की गई राशि पर धारा 56(2) के तहत टैक्स लगाया जाएगा. इसके अलावा पिछले मालिक की लागत, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली इनकम की डिटेल्स भी फॉर्म में दर्ज करनी होंगी. इसलिए वीडीए से आय या लाभ अर्जित करने वालों को अब असेसमेंट ईयर 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करते समय इन सभी डिटेल्स के साथ तैयार रहना होगा.
बजट 2022 में हुआ था एलान
दरअसल, बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर एक नया टैक्स प्रस्तावित किया गया है. इसलिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए यह अलग शेड्यूल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में पेश किया गया है. बजट 2022 के दौरान घोषणा की गई थी कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाएगा. अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, ऐसी इनकम की कैलकुलेशन करते समय किसी भी व्यय (Expenditure) या भत्ते (Allowance) के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर के संबंध में किए गए किसी भी भुगतान पर स्रोत पर 1 फीसदी टैक्स कटौती (TDS) होगी. इस दौरान यह भी प्रस्तावित किया गया था कि अगर कोई डिजिटल एसेट्स के रूप में किसी को गिफ्ट देता है तो इस पर लगने वाला टैक्स प्राप्तकर्ताओं पर लगाया जाएगा.