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Debt Fund: इनवेस्टर्स को मिलेगा 31 मार्च तक टैक्स बेनिफिट, AMCs ने फिर खोली स्कीम्स

Debt Fund: इनवेस्टर्स को मिलेगा 31 मार्च तक टैक्स बेनिफिट,  AMCs ने फिर खोली स्कीम्स
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By HINDICNBCTV18.COMMar 28, 2023 2:13:47 PM IST (Published)

Debt Fund Taxation: बजट 2023 में किए गए संशोधनों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद किए गए निवेश के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा.

एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMCs) ने नए डेट टैक्सेशन नियमों से पहले अपने अंतरराष्ट्रीय फंड्स में निवेश की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है. जबकि एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने सब्सक्रिप्शन के लिए सात तो वहीं मिराए एसेट ने 27 मार्च से एकमुश्त लेनदेन के लिए छह अंतरराष्ट्रीय फंड्स को फिर से खोला है.

इस बीच मिराए ने 29 मार्च से मौजूदा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (SIPs) को भी खोला है. फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड ने भी कुछ फंड्स के लिए सब्सक्रिप्शन खोल दिए हैं.
1 अप्रैल से होंगे लागू
अलग-अलग फंड हाउसों की तरफ से यह कदम नए डेट फंड नियमों के मद्देनजर आया है, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक, 2023 पारित करते हुए डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में बदलाव किया है.
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