इन बदलावों में एम्पलॉय पेंशन स्कीम– EPS के सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन के लिए कंट्रिब्यूशन बढ़ाने का विकल्प दिया गया है. इस फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो चुके कर्मचारी भी ज्यादा पेंशन के हकदार होंगे.
EPFO यानि भविष्य निधि के खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है. उनके लिए रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ हो गया है. EPFO ने नया सर्कुलर जारी कर हायर पेंशन के तौर तरीके तय कर दिए हैं. ये बदलाव पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से तय किए गए हैं.
इन बदलावों में एम्पलॉय पेंशन स्कीम– EPS के सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन के लिए कंट्रिब्यूशन बढ़ाने का विकल्प दिया गया है. इस फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो चुके कर्मचारी भी ज्यादा पेंशन के हकदार होंगे. कर्मचारी अब सैलरी के हिसाब से अपनी पेंशन के लिए पैसा कटा सकेंगे. ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन को लेकर EPFO ने सर्कुलर जारी किया है.
अभी तक 15 हजार की सैलरी की लिमिट तय की गई है. वर्तमान में 15 हजार तक की सैलरी का 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है. नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस लिमिट को हटाने फैसला दिया था. EPFO के नए सर्कुलर के मुताबिक 1 सितंबर 2014 से पहले के EPFO सब्सक्राइबर्स को इसका फायदा मिलेगा.