Finance Bill 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जा लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश कर दिया है. इस बिल में प्रस्ताव के तहत डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर अब शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है. साथ ही इसमें इंडेक्सेशन के फायदे को भी हटा लिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में फाइनेंस बिल में संसोधन का प्रस्ताव पेश कर दिया है. लोकसभा में इस बिल को पास भी कर दिया गया है. इस बिल में प्रस्ताव के तहत डेट म्यूचुअल फंड्स पर होने वाले गेन्स को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) माना जाएगा. इसके बाद अब उन निवेशकों को भारी नुकसान होगा, जिन्हें इंडेक्सेशन और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) का फायदा मिलने वाला था.
बजट 2023 में सरकार ने कहा था कि मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर्स को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा. फाइनेंस बिल के प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी का योगदान 35% से कम है, उनपर SCTG लगेगा.
फिलहाल, डेट म्यूचुअल फंड्स से होने वाले फायदे को 3 साल की अवधि के बाद लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है और इसपर इंडेक्सेशन फायदे के साथ 20% टैक्स देना होता है. इसका मतलब है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को फायदा मिलता था, जिसपर टैक्स देयता कम होती थी. लंबे समय से निवेशकों को वित्तीय सलाहकार भी इसी का फायदा उठाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की जगह डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सलाह देते थे.