Finance Bill 2023: फाइनेंस बिल 2023, जिसे संसद ने 24 मार्च को मंजूरी दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) के तहत पेंशन फंड निवेश को टैक्सेशन से छूट देता है.
सरकार ने संशोधनों के जरिए फाइनेंस बिल में कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसमें डेट म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, कैपिटल गेन और बहुत कुछ शामिल हैं. फाइनेंस बिल 2023 जिसे संसद ने 24 मार्च को मंजूरी दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) के तहत पेंशन फंड निवेश को टैक्सेशन से छूट देता है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद किए गए इन्वेस्टमेंट पर लागू होगा. आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जिसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावित इंडीविजुअल/ इंस्टीट्यूशनल निवेशक छोटी राशि में सीधे निवेश करके रिटर्न के तौर पर आय का छोटा हिस्सा कमा सकते हैं. InvITs म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह काम करते हैं.InvITs को ट्रस्ट के तौर पर स्थापित और सेबी के साथ रजिस्टर्ड किया जा सकता है. एक InvIT में चार चीजें होती हैं: 1) ट्रस्टी, 2) स्पॉनसर, 3) इन्वेस्टमेंट मैनेजर, 4) प्रोजेक्ट मैनेजर.
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) कंपनियां ऐसे कॉर्पोरेशन
हैं, जो हाई-वैल्यू रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और मॉर्गेज (mortgages) के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं.
उदाहरण के लिए वे प्रॉपर्टी को लीज पर देते हैं और उस पर किराया वसूल करते हैं. इस तरह कलेक्ट किया गया किराया बाद में शेयर होल्डर्स के बीच इनकम और डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट (वितरित) किया जाता है.