PAN shall become inoperative- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने Twitter पर बताया है कि 1 अप्रैल 2022 से PAN कार्ड रद्दी (निष्क्रिय) यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा. उसका इस्तेमाल कहीं नहीं हो पाएगा. जानिए पूरा मामला
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए Tweet करके बताया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की कई डेट आगे बढ़ा चुकी है. आपने भी अब तक ये जरूरी काम नहीं किया है, तो आपके पास मौका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
Aadhaar - PAN कार्ड लिंकिंग-
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. अगर आप ने ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.What is mandatory, is necessary. pic.twitter.com/WSvXp5YBL2— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 3, 2022
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