Aadhaar pan card link news : आपके आधार कार्ड (Aadhaar card) को पैन (PAN)से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार नें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की थी.
आपके आधार कार्ड (Aadhaar card) को पैन (PAN) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार नें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की थी. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस डेडलाइन को दो-तीन महीने और बढ़ा सकती है. रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेज (CBDT) जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है हालांकि इस अवधि के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा. अभी पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. सीबीडीटी ने 30 मार्च, 2022 की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ाते हुए रुपए का शुल्क निर्धारित किया था. 1 अप्रैल, 2022 से तीन महीने तक 500 और उसके बाद 1000 रुपए रखा गया था.
CBDT ने कहा है कि 31 मार्च, 2023 के बाद, जो व्यक्ति पैन को अपने आधार से जोड़ने में विफल रहते हैं, उनका पैन इनएक्टिव हो जाएगा. सरकार पहले ही चार बार पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है. आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के साथ-साथ नया पैन प्राप्त करने के लिए आधार का उल्लेख करना अनिवार्य है.