Pension News : सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए नियमों में बदलाव किया है.
सरकार ने इंश्योरेंस रेग्युलेटर IRDAI ने कमीशन भुगतान के नियमों में बदलाव किया है. साथ ही, पेंशन रेग्युलेटर PFRDA से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है. सरकार ने PFRDA अंबुड्समैन की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया है.
इंश्योरेंस रेग्युलेटर आईआरडीएआई का कहना है कि सरकार ने हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए आयोग के नियमों को स्पष्ट कर दिया है.
इसके अलावा IRDAI ने हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस से सेगमेंटल लिमिट को खत्म कर दिया है. ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कमीशन ईओएम सीमा के तहत होना चाहिए.