Home Loan : मिडिल क्लास लोगों के लिए अपना घर बनाना एक सपने के जैसा होता है. इसके लिए कई लोग होम लोन लेते हैं.
होम लोन (Home Loan) एक ऐसी सुविधा है, जिससे लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलती है. यह उन व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरफ से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि होम लोन पर कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिससे आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी को कम करने में मदद मिल सकती है. दरअसल, होम लोन के लिए भुगतान की गई मूल राशि और ब्याज इनकम टैक्स (Income Tax) अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत टैक्स कटौती के तहत आती है.
होम लोन को अक्सर एक लॉन्ग-टर्म निवेश के रूप में भी देखा जाता है, जो व्यक्तियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान कर सकता है. 2020-21 में सरकार ने घोषणा की थी कि होम लोन पर इनकम टैक्स छूट की सभी पुरानी व्यवस्थाएं साल 2024 तक लागू हैं. टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करके सरकार का उद्देश्य लोगों के लिए घर खरीदना किफायती बनाना और इसकी की मांग को बढ़ावा देना है. इससे हाउसिंग इंडस्ट्री को बढ़ने में मदद मिलती है, जो इकोनॉमी का एक प्रमुख हिस्सा है.
कैसा मिलते हैं टैक्स बेनिफिट्स?
किसी भी होम लोन में ईएमआई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मूल राशि और ब्याज राशि शामिल हैं.