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म्युचुअल फंड के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें? जानिए पूरी प्रक्रिया

म्युचुअल फंड के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें? जानिए पूरी प्रक्रिया
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By HINDICNBCTV18.COMFeb 25, 2023 7:50:08 AM IST (Published)

How do I file a complaint against a mutual fund : SCORES एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इसे निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों और सेबी रजिस्टर्ड बिचौलियों (Intermediaries) के खिलाफ ऑनलाइन सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित अपनी शिकायतों को दर्ज करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है.

कई दफा आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, जहां आपको सेबी में रजिस्टर्ड किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के खिलाफ शिकायत करनी पड़ सकती हैं. ऐसी स्थिति आने पर सबसे पहले आपको संबंधित कंपनी से संपर्क करना होगा जिसके खिलाफ आपको शिकायत है. अगर इस दौरान आप संबंधित कंपनी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसक बाद आप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) या खुद म्यूचुअल फंड कंपनी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

सेबी सूचीबद्ध कंपनियों की सिक्योरिटीज के ट्रांसफर और लाभांश का भुगतान न करने से संबंधित शिकायतों को दर्ज करता है. इसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड अलग-अलग बिचौलियों (Intermediaries), जैसे म्यूचुअल फंड हाउस, और संबंधित मुद्दों के खिलाफ शिकायतें भी लेता है. सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES) आपको अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने और बाद में उसका स्टेटस जानने की सुविधा देती है.
सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES) क्या है?
SCORES एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इसे निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों और सेबी रजिस्टर्ड बिचौलियों (Intermediaries) के खिलाफ ऑनलाइन सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित अपनी शिकायतों को दर्ज करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. सेबी की तरफ से इन सभी शिकायतों को SCORES के माध्यम से निपटाया जाता है.
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