टैक्स के पुराने दस्तावेज कब तक रखें संभालकर? क्या टैक्स के डिजिटल डॉक्यूमेंट संभालकर रखना होगा काफी? अक्सर ये सवाल कई लोग पूछते हैं. सीएनबीसी आवाज़ के टैक्स गुरू में एक्सपर्ट गोरी चड्ढा ने इसका जवाब दिया. उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में यह इस बारे में कोई प्रवाधान नहीं है कि टैक्सपेयर को कितने वक्त तक डॉक्युमेंट्स को अपने पास रखना चाहिए. उन्होंने हालांकि यह भी कहा, इनकम टैक्स की धारा 149 में किसी भी व्यक्ति को आयकर नोटिस भेजने की समय-सीमा का उल्लेख है. जिसके आधार उतने समय तक डॉक्युमेंट्स को सुरक्षित रखना चाहिए.
उन्होंने कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 149 के तहत आयकर विभाग के पास टैक्सपेयर्स को संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से लेकर उसके अगले सात साल तक नोटिस भेजने का अधिकार है.
मतलब अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो आपको उससे संबंधित डॉक्युमेंटस अगले सात साल यानी वित्त वर्ष 2030-31 तक सुरक्षित रखना चाहिए.
सात साल की यह समय-सीमा हर तरह के टैक्यपेयर्स पर लागू होती है. अगले सात साल की अवधि तक डॉक्युमेंट्स सुरक्षित रखने की समय-सीमा सबके लिए समान है, चाहे वह सेलराइड पर्सन हों या सेल्फ एम्पलॉयिड या कोई प्रफेशनल.