सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर 3 फीसदी फार फ्लंग अलाउंस दिया जाता है. अब सवाल है कि क्या इस अलाउंस के जरिए टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है? जानिए इस सवाल का जवाब.
दूर-दराजे के क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए सरकार की ओर से अलाउंस दिया जाता है. इस अलाउंस को फार फ्लंग अलाउंस के नाम से पहचाना जाता है. सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर 3 फीसदी फार फ्लंग अलाउंस दिया (Far Flung Allowance) जाता है. अब सवाल है कि क्या इस अलाउंस के जरिए टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है? आइए हम बताते हैं कि अगर आपको ये अलाउंस मिलता है तो आप कौन से सेक्शन में टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
सरकार रिमोट एरिया में रहने वाले अपने कर्मचारियों को ये अलाउंस देती है. इन रिमोट एरिया को हार्ड एरिया के नाम से भी जाना जाता है. असम और पूर्वोत्तर राज्यों में रहकर काम करने वाले कर्मचारी इस अलाउंस के हकदार होते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के तहत कर्मचारी इस रिमोट एरिया अलाउंस का फायदा कर्मचारी टैक्स छूट में हासिल कर सकते हैं. जानिए एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत आप उठा सकते हैं छूट का फायदा?
कौन से सेक्शन के तहत छूट
रिमोट एरिया में काम करने वाले कर्मचारी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के तहत टैक्स छूट में फायदा उठा सकते हैं. इस अलाउंस के जरिए कर्मचारी ज्यादा तो नहीं लेकिन 200 रुपये महीने की छूट का लाभ उठा सकते हैं. इनकम टैक्स के नियम 2 बी के तहत इस अलाउंस का जिक्र किया गया है.