Income Tax Return Form: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है. सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं.
Income Tax Return Form:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं. इस बार आईटीआर फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे लोग, जिनके अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है.
कौन फाइल कर सकता है ITR-1?
इस बीच ITR-1 फॉर्म कौन दाखिल कर सकता है, इसके लिए पात्रता मानदंड में कोई बदलाव नहीं है. ITR-1, जिसे सहज के रूप में भी जाना जाता है, उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है. आय के स्रोत में सैलरी, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोत जैसे ब्याज आय, लाभांश आय आदि और 5,000 रुपये तक की कृषि आय होनी चाहिए.
इसके अलावा आईटीआर फॉर्म उन व्यक्तियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है जो या तो किसी कंपनी में निदेशक हैं या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखते हैं. जिन व्यक्तियों का टैक्स धारा 194N (बैंकों से नकद निकासी पर टीडीएस) के तहत काटा गया है या ESOPs के लिए आयकर देनदारी है, उन्हें टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करने से रोक दिया गया है. हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना कर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं.