Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) वह फॉर्म है जिसमें टैक्सपेयर्स अपनी टैक्सेबल इनकम, डिडक्शन और भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भुगतान किए गए टैक्स की घोषणा करते हैं.
Income Tax Return:
हर साल इंडिविजुअल, बिजनेस और अन्य संस्थाओं को जिनकी इनकम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से ज्यादा होती है, उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है. रिटर्न फाइल करने की तारीख टैक्सपेयर के टाइप और उनकी इनकम पर निर्भर करती है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आईटी डिपार्टमेंट टैक्सपेयर की तरफ से प्रदान की गई सभी डिटेल्स को वेरिफाई करता है और बकाया टैक्स की राशि का आकलन करता है. अगर टैक्सपेयर ने बकाया से ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, तो वे रिफंड के हकदार होते हैं, जबकि यदि उन्होंने कम भुगतान किया है तो उन्हें शेष राशि (बैलेंस अमाउंट) का भुगतान करना होता है.
7 आईटीआर फॉर्म (ITR Form) हैं जो अलग-अलग टैक्सपेयर्स द्वारा उनकी इनकम और टाइप के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं. आईटीआर 1 या सहज एक ऐसा फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए काफी किया जाता है.
कौन फाइल कर सकता है आईटीआर 1 सहज? (Who Can File ITR 1 Sahaj)
आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक आईटीआर-1 एक उस भारतीय निवासी द्वारा फाइल किया जा सकता है जिसकी फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा न हो. इसके अलावा जो लोग इसे फाइल कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं -