Income Tax Return : टेक्स एक्सपर्ट शरद कोहली ने इसकी पूरी जानकारी दी है.
Income Tax Return :
जिन लोगों ने अपने सालाना रिटर्न में कम आमदनी दिखाई है, अपनी इनकम छुपा ली है या फिर कम आय रिपोर्ट की है, उनके लिए अब ई- वेरिफिकेशन किया जा रहा है. लेकिन ई- वेरिफिकेशन में कौन- कौन से लोग आएंगे और इसके लिए क्या करना होगा? आइए एक्सपर्ट शरद कोहली से जानते हैं.
फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न
इस सवाल का जवाब देते हुए एक्सपर्ट शरद कोहली ने बताया कि अगर आपके रिटर्न में गलती से कुछ रह गया है या आप उसमें कुछ सुधारना चाहते हैं तो कुछ समय पहले अपडेटेड रिटर्न (Updated ITR) यानी सेक्शन 139(8A) की सुविधा लाई गई थी.
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— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) March 18, 2023
कितना देना होगा टैक्स?
अगर आप एक साल के अंदर इसमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स के साथ ब्याज का भुगतान करना होगा. वहीं अगर आप दो साल बाद इसमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स के साथ ब्याज जमा करना होगा. इस तरह आपकी भूल- चूक माफ कर दी जाएगी.
ये है अपडेटेड रिटर्न की आखिरी तारीख
2019-20 पहला साल था जब यह सुविधा उपलब्ध हुई थी. उस पहले साल की अवधि 31 मार्च 2023 को पूरी हो रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-वेरिफिकेशन के लिए करीब 68,000 रिटर्न उठाए हैं और उन लोगों को नोटिस भी भेजे गए हैं और मौका दिया गया है कि अगर आपको इसमें कुछ सुधारना है तो 31 मार्च 2023 तक का मौका है.
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का प्रोसेस सामान्य आईटीआर की तरह ही होती है. अपडेटेड आईटीआर को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 (8A) के तहत फाइल किया जाता है. हाल ही में आयकर विभाग ने ट्वीट के लिए 31 मार्च तक अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की अपील भी की थी. ई- वेरिफिकेशन की सुविधा पारदर्शी टैक्स प्रणाली के लिए लाई गई थी. इसकी मदद से आप रिटर्न की कमियों को सुधार सकते हैं.
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