Insurance: नए कारोबारी साल से यानी 1 अप्रैल 2023 से इंश्योरेंस से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं. ऐसे में आपको इंश्योरेंस लेते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.
1 फरवरी 2023 को पेश हुए बजट (Budget 2023) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कई बड़े एलान किए थे. उन्होंने इंश्योरेंस (Insurance) पर लगने वाले टैक्स पर भी बड़ी घोषणा की थी. सरकार ने मोटी रकम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे पर टैक्स कैलकुलेशन बदला है. अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम जमा करता है, तो उससे होने वाली कमाई पर टैक्स वसूला जाएगा. हालांकि इसमें ULIP प्लान और 31 मार्च 2023 तक जारी होने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी को शामिल नहीं किया गया है.
ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे एजेंट्स
ऐसे में कई इंश्योरेंस एजेंट लोगों को 1 अप्रैल से पहले ही ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए बोल रहे हैं. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? सीएनबीसी आवाज़ के शो टैक्स गुरु में जाने-माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल ने इसका जवाब दिया. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.
क्या कर सकते हैं आप?
मुकेश पटेल जी ने कहा कि यह बिल्कुल सही है क्योंकि सरकार ने कहा है कि यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा. सेक्शन 10(10D) के तहत 31 मार्च तक हाई प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं तो नया नियम लागू नहीं होगा. अगर आप 1 अप्रैल से हाई प्रीमियम वाली पॉलिसी लेते हैं तो उसपर टैक्स लगेगा. इतना ही नहीं, नई व्यवस्था पुरानी पॉलिसी पर लागू नहीं की जाएगी. आगे उन्होंने यह भी बताया कि अगर कुल पॉलिसी की वैल्यू से इंश्योरेंस के प्रीमियम की राशि 10 फीसदी से ज्यादा नहीं है, तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पर उस रकम पर टैक्स नहीं लगेगा.