होमपर्सनल फाइनेंस1 अप्रैल से लागू होंगे कैपिटल गेन के नए नियम, जानिए घर की बिक्री और मार्केट डिबेंचर पर कैसे लगेगा टैक्स

1 अप्रैल से लागू होंगे कैपिटल गेन के नए नियम, जानिए घर की बिक्री और मार्केट डिबेंचर पर कैसे लगेगा टैक्स

1 अप्रैल से लागू होंगे कैपिटल गेन के नए नियम, जानिए घर की बिक्री और मार्केट डिबेंचर पर कैसे लगेगा टैक्स
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By HINDICNBCTV18.COMMar 23, 2023 3:03:46 PM IST (Published)

नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में अब लगभग एक हफ्ते का समय रह गया है. हर साल 1 अप्रैल से देश में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है.

1 अप्रैल की तारीख पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से प्रभावी होते हैं. बजट 2023 में आम लोगों से संबंधित कई बदलावों की घोषणा की गई थी, जिनमें से कैपिटल गेन स्ट्रक्चर (Capital Gain Structure) भी एक है. इनसे निपटते समय किसी भी समस्या से बचने के लिए इस बारे में जानना जरूरी है. 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने वाले कैपिटल गेन टैक्स बदलाव इस प्रकार हैं -

गोल्ड से जुड़ा नियम
1 अप्रैल, 2023 से फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) में या डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और न ही इस पर कोई कैपिटल गेन मिलेगा. इससे डिजिटल सोने में निवेश बढ़ने की उम्मीद है. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (डिजिटल गोल्ड) को डिपॉजिटरी गोल्ड रसीद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने के लिए किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद शेयरों के समान हैं और इसे उन्हीं की तरफ डीमैट अकाउंट्स में रखा जाता है.
हाउसिंग प्रॉपर्टी की बिक्री
1 अप्रैल से सरकार आयकर (Income Tax) अधिनियम की धारा 54 और 54F के प्रावधानों के तहत हाउसिंग संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश (Reinvestment) पर 10 करोड़ रुपये की सीमा लगाएगी. धारा 54 एक टैक्सपेयर को आवासीय घर बेचने और बिक्री आय से दूसरा प्राप्त करने पर लाभ का दावा करने देता है. दूसरी ओर, धारा 54F हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी अन्य कैपिटल एसेट की बिक्री से होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की पेशकश करती है.
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