नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, हालांकि इसके बाद की आय पर टैक्स की गणना सभी स्लैब के आधार पर की जाएगी.
बजट में सरकार के द्वारा नए टैक्स रिजीम के तहत राहत का ऐलान किया था. इसके अनुसार 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नही लगाया जाएगा. हालांकि टेंशन में वो नौकरी पेशा आ गए थे जिनकी सैलरी 7 लाख रुपये से महज कुछ ही रुपये ज्यादा थी. क्योंकि नियम के मुताबिक 7 लाख से ऊपर सैलरी पर टैक्स की गणना शुरू से होती है. ऐसे में सिर्फ 100 रुपये अतिरिक्त पाने वाले पर भी हजारों की टैक्स देनदारी बन जाती है.
हालांकि सरकार ने बड़ी राहत देते हुए साफ कर दिया है कि अगर 7 लाख रुपये से ऊपर की आय कैलकुलेट किए गए टैक्स देनदारी से कम है तो भी करदाता को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
क्या अब सालाना आमदनी 7 लाख रु से थोड़ी ज़्यादा है तो भी नहीं लगेगा इनकम टैक्स ? क्या है नया नियम ? बता रहे हैं @RoyLakshman #IncomeTax pic.twitter.com/T2IpBQSbqk
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) March 24, 2023
क्या है नई राहत
सरकार ने साफ किया है कि 7 लाख की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि ऐसी स्थिति में जहां आय 7 लाख से कुछ अधिक होगी करदाताओं को राहत दी जाएगी.