Union Budget 2023: आइए जानते हैं आप साल में कितनी बार टैक्स रिजीम बदल सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है.
Union Budget 2023:
केंद्र सरकार ने आज बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं. बजट में हर साल टैक्स से जुड़ी घोषणाओं पर नौकरीपेशा और अपना बिजनेस करने वाले लोगों का ध्यान रहता है. इस साल सरकार ने देश की कर व्यवस्था से जुड़े बड़े ऐलान किए हैं. नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत अब सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स की दर शून्य होगी. इसके साथ ही सरकार की ओर से टैक्स के स्लैब भी कम किए गए हैं. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं और जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, वे साल में कितनी बार टैक्स रिजीम बदल सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
करते हैं नौकरी तो कितनी बार कर सकते हैं बदलाव?
अगर आप नौकरी करते हैं, तो आप हर साल चाहें कितनी भी बार टैक्स की रिजीम (Tax Regime) में बदलाव कर सकते हैं. इसकी कोई लिमिट नहीं है.