Bank Nominee : नामांकन इस बात को स्पष्ट करता है कि बैंक अकाउंट होल्डर की मृत्यु के मामले में किसे धन ट्रांसफर करना है.
Bank Nominee :
बैंकिंग में नॉमिनेशन फैसिलिटी किसी भी अकाउंट होल्डर के लिए जरूरी होती है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद अकाउंट में डिपॉजिट धनराशि किसे दी जाएगी. इससे बिना किसी परेशानी या कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे व्यक्ति को पैसे मिल जाते हैं. नॉमिनेशन प्रोसेस के तहत न सिर्फ डिपॉजिट धनराशि बल्कि सुरक्षित डिपॉजिट लॉकर तक भी नॉमिनेटेड व्यक्ति की पहुंच होती है.
कौन होता है नॉमिनी व्यक्ति?
अगर किसी बैंक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो जो व्यक्ति अकाउंट में जमा धनराशि या बैंक लॉकर्स में रखे सामान को प्राप्त करने में सक्षम होगा, उसे नॉमिनी या नामांकित व्यक्ति कहते हैं. अकाउंट होल्डर के पास यह अधिकार होता है कि वह जिसे चाहे अपना नॉमिनी बना सकता है. बैंक के अलावा इंश्योरेंस या संपत्ति जैसे एसेट्स में भी नॉमिनी निर्धारित करने की सुविधा दी जाती है.
आप किसे बना सकते हैं नॉमिनी?
अकाउंट होल्डर किसी को भी अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी बना सकता है. नॉमिनी का मतलब उस व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिन पर अकाउंट होल्डर भरोसा करता है. यह उसके परिवार का सदस्य, बच्चा, जीवनसाथी, रिश्तेदार और कोई भी हो सकता है.