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Electric Car Subsidy: पेट्रोल-डीजल की बजाए इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार ग्राहकों को प्रोत्साहित करती है. आप इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो आपको सरकार की ओर से टैक्स में छूट मिलेगी. आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाली छूट के नियम क्या हैं? क्या कई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भी ये छूट मिलेगी. जानिए इससे जुड़े सभी नियम.
इनकम टैक्स एक्ट 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलती है.
कई बार अलग-अलग ईवी खरीदेंगे तो टैक्स में 1.5 लाख का छूट नहीं मिलेगा. कोई एक खरीदार सिर्फ एक बार ही इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट ले सकता है.
अगर आपके नाम से पहले कोई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदा गया है तभी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
इसके अलावा राज्य सरकारें ईवी की खरीद पर सब्सिडी का लाभ भी दे रही हैं. महाराष्ट्र में इवी पर 2.5 लाख और दिल्ली, गुजरात, असम, बिहार और बंगाल में 1.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं. ओडिशा में 1 लाख तो मेघालय में 60 हजार की सब्सिडी मिल रही है.
सरकार ने टैक्स का नया नियम बनाया है उसके मुताबिक जो ईवी लोन अप्रैल 1, 2019 से मार्च 31, 2023 के बीच लिए गए हैं उसके चुकाए जाने वाले पैसे पर छूट दी जाएगी.