SUMMARY
हम आपको बात रहे कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाले उन आइटम्स के बारे में बता रहे हैं. जिनपर एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होता. इन आइटम्स या सर्विसेज पर जीएसटी दर 0 फीसदी है.
जीएसीटी लागू होने के बाद जीएसटी के लिए 4 दरें तय की गई हैं. ये दरें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी की दर है. हालांकि, गोल्ड पर 3 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. इसके अलावा भी कई तरह के आइटम्स और सर्विसेज हैं, जिनपर कोई टैक्स नहीं देना होता है.
ताज़ा दूध, दही, लस्सी, बटर मिल्क, खुला पनीर, अंडे, प्राकृतिक शहद, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन समेत अन्य सब्जियां, फल, बिना रोस्ट किए गए काफी बीन्स, बिना प्रोसेस की गई चायपत्ती, खुले मसाले, खुला अनाज, ऑयल सीड्स, पान के पत्ते, गुड़, चूड़ा, सभी तरह के नमक पर एक भी रुपये का जीएसटी नहीं लगता है.
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सभी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑर्गेनिक खाद, काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदुर, आलता/महावर, चूड़ियां, कोयला, पोस्टल आइटम्स, चेक, किताबें, न्यूज़पेपर्स, जर्नल या पीरियॉडिकल्स, कच्चा सिल्क, खादी सूत, मिट्टी के बर्तन आदि. इस लिस्ट में अन्य आइटम्स के बारे में पता करने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 12AA के तहत रजिस्टर्ड ईकाई, किसी भी वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये या इससे कम की सरकारी सेवाएं, किसी धार्मिक काम में दी जाने वाली सेवाएं, रेल या किसी दूसरे माध्यम से कृषि उत्पाद, दूध, नमक, आटा आदि की ढुलाई, कृषि कार्य आदि जीएसटी छूट के दायरे में आते हैं.
इन सेवाओं पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है. इनके अलावा किसी 20 लाख रुपये सालाना तक का टर्नओवर वाले किसी ईकाई या कारोबार को कोर्ट या जज द्वारा मुहैया कराये जाने वाला सर्विस, शिक्षा से जुड़ी सेवाएं, वेटनरी क्लिनिक की सेवाएं भी इस लिस्ट में शामिल है.