SUMMARY
बिहार सरकार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है जिनके परिवार के मुखिया की किसी दुर्घटना में या अपराधिक घटना में अकस्मात मृत्यु हो जाती है.
परिवार के मुखिया की मौत के बाद परिवार की परेशानियां बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में वैसे परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में बिहार सरकार के द्वारा 20 हजार रुपए की मदद दी जाती है. यह राशि डीबीटी के माध्यम से आश्रित के खाते में भेज दी जाती है. अगर किसी परिवार के कमाऊ मुखिया की अकस्मात दुर्घटना में मौत हो जाती है और उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है तो उनका आश्रित परिवार इस योजना का लाभ ले सकता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन में दी गई सारी जानकारी सत्यापित होने के बाद आर्थिक सहायता की राशि लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में भेज दी जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए मृतक को बिहार का स्थाई निवासी होना जरूरी है. मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए यानी परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए. अगर मृतक का आश्रित पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा.
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को दो पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड , मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र , आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति संलग करना अनिवार्य होगा . वहीं अगर आप ऑनलाइन मध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आपको उपरोक्त सभी कागजात को स्कैन कर उपयुक्त स्थान पर अपलोड करना होगा .
इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/# पर जाना होगा. यहां आपको होम पेज मिलेगा जिसके बाद आपको नागरिक अनुभाग वाले कॉलम में जाना है. इसमें आपको खुद का पंजीकरण करें वाला विकल्प पर क्लिक करना है. अब आपके सामने पंजीकरण फार्म खुलेगा. यहां मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम , पता , मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी आदि सही सही अंकित करना है और कैप्चा कोड भर कर सबमिट बटन को क्लिक करना है.
अब आपको पुनः होम पेज पर जाना है जहां ईमेल आईडी और आपके द्वारा बनाए गए पासवर्ड को डाल कर लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद आपको आरटीपीएस सेवाओं के विकल्प को क्लिक करना है . यहां आपको ऊपर से दूसरे नंबर पर अंकित सामाजिक कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं वाले विकल्प को क्लिक करना है. अब आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा जिसमे मांगी गई सभी जानकारियां भरनी है और 'I agree' के विकल्प को टिक करें.
अब आपको अपने विभाग का चयन करना है और कैप्चा कोड डाल कर सबमिट वाले बटन को क्लिक करना है. वहीं ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा. जहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर भरना है और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न कर जमा कर देना है. इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के शिकायत या जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1800 345 65 65 भी जारी किया गया है.