SUMMARY
Income tax petition- मद्रास हाईकोर्ट में अनोखी याचिका दाखिल हुई है. इसमें कहां गया है कि टैक्स फ्री इनकम 8 लाख रुपये तक की जाए. 2.5 लाख रुपये की सीमा को अवैध बताया गया है
टैक्स फ्री इनकम सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में अनोखी याचिका दाखिल हुई है. इसमें कहां गया है कि टैक्स फ्री इनकम 8 लाख रुपये तक की जाए.
2.5 लाख रुपये की सीमा को अवैध बताया गया है. EWS की परिभाषा का हवाला दिया गया है. EWS की सीमा 8 लाख रुपये रखी गई है
इनकम टैक्स-ओल्ड रिजीम (उम्र<60)- 2.5 लाख रुपये तक 0 टैक्स देना होता है. 2.5 लाख से 5 लाख 5 फीसदी टैक्स लगता है. 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स देना होता है. 10 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स देना होता है.
इनकम टैक्स न्यू रिजीम (उम्र<60) में 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है. 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 15 फीसदी, 10 लाख से 12.5 लाख 20 फीसदी, 12.5 लाख से 15 लाख 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है.