SUMMARY
New rules for social media in India: नए नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति कमेटी में अपील कर सकता है. ग्रीवांस अधिकारी के फैसले के खिलाफ भी अपील का जा सकती है. कमेटी 30 दिन के अंदर फैसला देगी. सोशल मीडिया कंपनियो को कमेटी का आदेश मानना होगा.
3 सरकारी अधिकारियों की ग्रीवांस अपीलेट अथॉरिटी बनेगी. सोशल मीडिया कंपनी को इनका आदेश मानना होगा. कमेटी 30 दिन के अंदर फैसला देगी.
अश्लील, अपमानजनक, बाल यौन शोषण, दूसरे की प्राइवेसी से जुड़ी, जाति-वर्ण-जन्म के आधार पर उत्पीड़न करने वाली या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रेरित करने वाली, अथवा देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली कंटेट का प्रचार नहीं किया जाए.
भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेट नहीं होना चाहिए. विदेश नीति या संबंधों को प्रभावित करने वाली पोस्ट, वायरस/स्पैम फैलाने वाली सामग्री, गलत प्रचार जिसे आर्थिक लाभ के लिए तैयार किया गया हो और जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को ठगने, नुकसान पहुंचाने की संभावना लगती हो, ऐसे किसी कंटेट का प्रचार नहीं किया जाएगा.
सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश मिलने पर 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा.
जानकारों के मुताबिक इससे सोशल मडिया कंपनियों पर शिकंजा कसेगा.