होमटेकअब स्लो इंटरनेट से मिलेगा छुटकारा, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया नया आदेश

अब स्लो इंटरनेट से मिलेगा छुटकारा, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया नया आदेश

अब स्लो इंटरनेट से मिलेगा छुटकारा, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया नया आदेश
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By Aseem Manchanda  Feb 3, 2023 10:00:09 AM IST (Updated)

Minimum Internet Speed Fixed: अब आप अपने इंटरनेट ब्रॉडबैंड पर तेजी से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने 2 MBPS स्पीड को अनवार्य कर दिया है.

ये इंटरनेट का दौर है और हर काम इंटरनेट पर टिका है. जल्दी आपको इंटरनेट की बेहतर स्पीड मिल सकती है क्योंकि दूरसंचार विभाग ने ब्रॉडबैंड की परिभाषा में बदलाव किया है. अब टेलीकॉम कंपनियों को ब्रॉडबैंड के लिए कम से कम 2 एमबीपीएस की स्पीड मुहैया करानी होगी. अभी तक 512 केबीपीएस को ब्रॉडबैंड माना जाता था.

भारत में ब्रॉडबैंड के करीब 85 करोड ग्राहक है. इसमें से 82.5 करोड ग्राहक मोबाइल पर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं. यही नहीं देश में ढाई करोड़ लोगों के पास लैंडलाइन ब्रॉडबैंड है. अब कंपनियों को ब्रॉडबैंड कहलाने के लिए स्पीड बढ़ानी होगी. अधिसूचना में कहा गया है कि अब 2G 3G सर्विस ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में नहीं आएगी.
TRAI की शिफारिशों पर परिभाषा बदली
TRAI ने 2013 और 2021 में स्पीड बढ़ाने की सिफारिश की थी. TRAI की शिफारिशों पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए न्यूनतम स्पीड को मिनिमम 2MBPS कर दिया है. एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा.
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