अगर आप शेयर बेचकर और खरीदकर कमाई करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का रूल जान लेना चाहिए. आपको समझ लेना चाहिए कि कमाई पर किस दर से कितना टैक्स चुकाना होता है. इससे आप टैक्स डिपार्टमेंट के पचड़े से आसानी से बच जाएंगे. सैलरी, रेंटल इनकम और बिजनेस से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स को लेकर अधिकांश लोग वाकिफ होते हैं, लेकिन क्या शेयर पर दिए जाने वाले टैक्स की जानकारी है? अगर नहीं तो यहां जान सकते हैं कि शेयर बिक्री से होने वााली कमाई पर कितना टैक्स चुकाना होगा. अगर इक्विटी शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और उसे खरीद के 12 महीने के भीतर बेचा जाए तो निवेशक के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा. हो सकता है यह शॉर्ट टर्म कैपिलट लॉस भी हो क्योंकि बेचने पर नफा या नुकसान दोनों ऑप्शन होते हैं. अगर निवेशक इक्विटी शेयर को खरीद कर 12 महीने बाद बेचता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या घाटा होने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का नियम लगेगा.